लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट से फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज, 20 जुलाई को अगली सुनवाई

लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट से फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज #MohammedZubair

           

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मोहम्मद जुबैर के पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट ना स्कूल-कॉलेज सर्टिफिकेट, ना ही कोई रोजगार सर्टिफिकेट, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न, ना ट्रेवल रिकॉर्ड, ना कोई क्रेडिट कार्ड या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है!

एजेंसियों को इस इम्पोस्टर की 2012 से पहले की कोई जानकारी नहीं मिली!

जुबैर ने बताया था कि वो दो कंपनियों Cisco और infosys में काम कर चुका है पर इसके पास इन कंपनियों के लेटर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं!

बीबीसी इसकी उम्र 39 साल बताता है, न्यूज़ लाउंड्री, स्क्रॉल और Alt न्यूज़ 37, 40 और 28 बताते हैं, इसे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट बताते हैं पर इस फ़्रॉड़िये के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है!

स्टंनिंग ये नहीं कि मोहम्मद जुबैर लीब्रण्डूओं के आका का प्लांट किया एक मोहरा... बल्कि शॉकिंग ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर भी जमानत दे दी!

लेकिन शुक्र है कि जमानत एक ही केस में हुई है सब मे नही इसलिए अभी तो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा ये फ्रॉडिया।
#साभार




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